ITR due date extended for AY 2021-22

करदाताओं द्वारा निरंतर इनकम टैक्स रिटर्न भरने में आ रही परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए सीबीडीटी(CBDT) ने आई टी एक्ट 1961 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के आयकर रिटर्न भरने और ऑडिट रिपोर्ट भरने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है।

https://twitter.com/IncomeTaxIndia/status/1435969941618847747

CBDT की तरफ से जारी आदेश संख्या 17/2021 दिनाँक 09.09.2021 के मुताबिक अब कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए सभी आयकर रिटर्न फाइल करने की तारीख को 30 सितंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2022 कर दी है। ज्ञात हो कि पहले भी CBDT ने 20.05.2021 को अपने सर्कुलर संख्या 09/2021 के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के आयकर रिटर्न फ़ाइल करने की तारीख 31 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 कर दी थी।

इसके साथ ही CBDT ने कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के आयकर रिटर्न के विलंब से भरने की तिथि भी 31 दिसंबर 2021 से बढ़ा कर 31 जनवरी 2022 कर दी है।

देखिये नवीन आदेश

वेबसाइट में आ रही थी तकनीकी समस्याएं

पिछले 07 जून 2021 से जब से इनकम टैक्स की वेबसाइट को नया अपग्रेड किया गया है जब से इस वेबसाइट में तकनीकी ख़ामियों के चलते करदाताओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफोसिस के MD एवं CEO सलिल पारिख को दिल्ली तलब किया था और वेबसाइट में पिछले 2-3 महीनों से आ रही तकनीकी समस्याओं का अभी तक निदान न होने के कारण पूछे थे।