नहीं छिपा सकेंगे प्रॉपर्टी और शेरों की जानकारी

अगर आपने नया मकान या फ्लैट खरीदा है अथवा शेयर बाजार में पैसा लगाया है तो इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी पड़ेगी सीबीडीटी ने 1 जून से फॉर्म 26 एएस का नया प्रारूप अधिसूचित कर दिया है

इसमें टीडीएस और टीसीएस ब्यौरा होगा जो आपके इन निवेशकों का लेखा-जोखा पेश करेगा सीबीडीटी ने बताया है कि इस फॉर्म में वित्तीय लेनदेन करों के भुगतान किसी करदाता द्वारा एक वित्त वर्ष में डिमांड अथवा रिफंड से संबंधित लंबित या पूरी हो चुकी प्रक्रिया की सूचना को शामिल किया गया है इसके क्रियान्वयन के लिए बजट 2020-21 में आयकर कानून में एक नई धारा 285 बीबी को शामिल किया गया था।


केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 2019-20 का आयकर रिटर्न भरने के लिए नए फॉर्म जारी कर दिए हैं। सीबीडीटी आयकर से जुड़े नियम बनाने वाली शीर्ष इकाई है। इसमें चालू खाते में एक करोड़ से ज्यादा जमा होने या विदेश यात्रा पर दो लाख से ज्यादा खर्च करने वालों को भी रिटर्न भरना अनिवार्य किया गया है।

सीबीडीटी ने इस बार रिटर्न के सभी फॉर्म को संशोधित किया है,जिसमें सालाना 1 से ज्यादा बिजली बिल भरने वाले को भी रिटर्न दाखिल करना होगा। भले ही वह व्यक्ति आयकर के दायरे में ना आता हो।

सरकार ने बजट में वित्तीय कानून में बदलाव कर नए प्रावधान लागू किए थे,जिसे आयकर नियमों में भी शामिल कर लिया गया है। वैसे तो सीबीडीटी हर साल अप्रैल के पहले सप्ताह में फॉर्म नोटिफाई करता है, लेकिन इस बार विषम परिस्थितियों की वजह से 30 मई को जारी किया।

  • बोर्ड ने फॉर्म आईटीआर-1 (सहज),
  • आईटीआर-2
  • आईटीआर-3,
  • आईटीआर-4,(सुगम),
  • आईटीआर-5
  • आईटीआर-6
  • आईटीआर-7
  • आईटीआर-v का नया प्रारूप जारी किया है।

30 नवंबर तक भर सकेंगे आइटीआर बिजली बिल एक लाख से अधिक तो टैक्स रिटर्न में बताना होगा जाब्यू नई दिल्ली : वित्त वर्ष 2019-20 और मूल्यांकन वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटन (आइटीआर) मारने के नए फार्म जारी कर दिए गए हैं।

इसके तहत अगर पिछले वित्त वर्ष में आपने बिजली बिल मद में एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया है तो यह जानकारी भी आइटीआर भरने के दौरान अनिवार्य रूप से देनी पड़ेगी। इसके साथ ही बीते वित्त वर्ष के दौरान खुद या किसी अन्य की विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये से अधिक खर्च किए है तो इसकी जानकारी भी देनी होगी।

सरकार ने बढ़ाई थी आयकर रिटर्न भरने की तारीख

अधिसूचना के मुताबिक सालाना 50 लाख रुपये तक वेतन पाने वाले अगर एक मकान रखते है तो उन्हें रिटर्न दाखिल करने के लिए आइटीआर-1 सहज फर्म भरना होगा। रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख इस वर्ष के लिए 30 नवंबर होगी। इस बार आइटीआर फॉर्म भरने के दौरान तीन नई जानकारी देनी होगी। इनमें बिजली बिल और विदेश यात्रा की जानकारिके अलावा यह है कि अगर आपने पिछले वित्त वर्ष (2019-20) के दौरान अपने करंट अकाउंट में एक करोड़ रुपये से अधिक जमा किया है तो आइटीआर में इसे विस्तृत रूप में बताना होगा।

कोरोना की वजह से 2019-20 के दौरान टैक्स बचत के लिए निवेश की अवधि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था। फॉर्म में पहली अप्रैल से 30 जून तक किए जाने वाले निवेश की जानकारी के लिए अलग कॉलम दिया गया है। बिजली बिल एक लाख से अधिक है तो टैक्स रिटर्न में बताना होगा

कोविड-19 संकट के चलते सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने को लेकर दी गई विभिन्न छूटों का लाभ करदाताओं तक पहुंचाने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न फॉर्म में संशोधन किया है.

नए आयकर रिटर्न फॉर्म में अनुसूची-डीआई को भी जोड़ा गया है. इसके तहत करदाता को एक अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच कर-बचत योजनाओं में किए गए निवेश या अनुदान की अलग से जानकारी देनी होगी.

इसका लाभ करदाता को 2019-20 के आयकर में ही मिलेगा. सरकर ने इनकम टैक्‍स अधिनियम-1961 के तहत रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा में कई रियायतें दी हैं. इसके लिए सरकार कराधान एवं अन्य अधिनियम (कुछ प्रावधानों से राहत) अध्यादेश- 2020 लेकर आई है