कितना फायदा कितना नुकसान ?

एक तरफ जब कोरोना की वजह से हर खाने पीने की चीज़ महंगी हो रही है। दूसरी तरफ एक सामान्य नौकरीपेशा की तन्ख्वाह में कोई वृद्धि महामारी की वजह से अवरूद्ध है।

इस बजट से एक सामान्य नौकरीपेशा ने कई उम्मीदें लगा रखी थी कि शायद कुछ राहत की सांस मिलेगी पर पेश हुए बजट में नई राहत की तो बात रहने ही दीजिये पुरानी बचत योजनाओं पर भी कैंची चलाने की कोशिश की है।

इस लेख के माध्यम से जानिए की इस बजट में एक सामान्य नौकरीपेशा या पेंशनर को क्या फायदा या नुकसान हुआ ?

फायदे की बात करें तो एक फायदा जो साफ दिखता है वह यह कि 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के अति वरिष्ठ नागरिकों को पेंशनरों को रिटर्न भरने के जरूरत नही होगी। पर इसमें भी सरकार द्वारा एक शर्त लगा दी गयी है कि संबंधित वरिष्ठ नागरिक की आय केवल पेंशन व ब्याज से हो रही हो।मतलब अगर 75 वर्ष के अति वरिष्ठ नागरिक जिनकी मकान किराये ,शेयर या अन्यत्र से आमदनी हो रही है तो उन्हें रिटर्न भरना होगा।

कर्मचारियों को राहत देते हुए LTC पर आयकर में राहत दी गयी है। अब एलटीसी चुनिंदा खर्च तक करमुक्त होगी।

अब जान लीजिए कि इस बजट के माद्यम से सरकार ने कौनसी कौनसी योजना में भी सेंध लगाई है।

1-पहले यूनिट लिंक्ड insurance प्लान (ULIP) के तहत पूरे साल में 2.5 लाख से ज्यादा अगर आप प्रीमियम भरते है तो टैक्स छूट खत्म कर दी गयी है। अभी तक 5 साल के शुरुआती लॉक इन अवधि वाले ULIP पर धारा 10(10D) के तहत छूट मिलती थी। अभी तक लगाए गए पैसे के रिटर्न पर टैक्स नही लगता था तो मोटी आमदनी वालो के लिए यह एक अच्छा विकल्प था और वह इसमे अच्छा पैसा लगते थे ।

बजट 2021

2- जिन लोगों की आय ब्याज , लाभांश ,पेंशन प्लान या Capital gain से होती है अगर उन सब लोगों ने अगर इनकम टैक्स रिटर्न नही भरा तो उनसे दुगने TDS और TCS वसूलने के प्रावधान भी किया गया है।

3- अब PF पर भी टैक्स-

जिन नौकरीपेशा लोगों की तनख्वाह मोटी है और वह अपने PF में सालाना 2.5 लाख से ज्यादा डालते है तो टैक्स के लिए तैयार हो जाइये । अब सलाना 2.5 लाख से ज्यादा अंशदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा यह 1 अप्रैल 2021 से आगे के जमा होने वाले अंशदान पर लागू होगा।

उदाहरण से समझे कि अगर आप अपने वेतन से हर महीने 35000 रुपये अपने PF में अंशदान करते है तो साल का हुआ 35000×12=420000 (चार लाख 20 हजार रुपए) । ऐसे में 2.5 लाख तक पर मिलने वाला ब्याज पर कोई टैक्स नही देना होगा पर 1.7 लाख के ब्याज पर आपको टैक्स देना होगा।

PF पर ब्याज 8.5% है तो तो ऐसे में 1.7 लाख पर 14450 ब्याज के मिलते पर अगर कर्मचारी 30% वाले स्लैब में आता है तो इस 14450 में से 30% टैक्स में भुगतान करना होगा जोकि 4335 है।

ऐसा नही है कि पहले भी PF पर ब्याज का फैसला नही हुआ। साल 2016 के बजट में भी PF के 60% पर अर्जित ब्याज पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया गया था पर उस समय इसका बड़े पैमाने पर विरोध होने के चलते इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया था।

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